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छेड़खानी के आरोपी को छ: महीने तक 2000 महिलाओं के कपड़े धुलने की शर्त पर मिली जमानत

 

image credit - navbharattimes


बिहार के मधुबनी जिले के झंझारपुर की एक निचली अदालत ने छेड़खानी और दुष्कर्म का प्रयास करने के एक मामले में सुनवाई करते हुए आरोपित को गांव की सभी महिलाओं के कपड़े धोने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि आरोपित को इसी शर्त पर जमानत दी जा रही है कि वह अगले छह महीने तक गांव की सभी महिलाओं के कपड़े धुलेगा, ताकि इसके मन में महिलाओं के प्रति सम्मान पनप सके। कोर्ट ने आदेश दिया कि आरोपित गांव की महिलाओं के कपड़े धोने के बाद उसे प्रेस (आयरन) भी करे और घर-घर जाकर उसे लौटाए।

एडीजे अविनाश कुमार (प्रथम) ने मामले की सुनवाई करते हुए 20 वर्षीय आरोपी ललन कुमार को फटकार लगाई और महिलाओं का सम्मान करने को कहा। कोर्ट में आरोपी से पूछा गया कि वह किस पेशे से जुड़ा है। उसने बताया कि वह धोबी का काम करता है। इसपर कोर्ट ने उसे महिलाओं कपड़े धोने का आदेश दिया है। यहां बता दें कि गांव में करीब 2000 महिलाओं की आबादी है। यानी आरोपी को अगले छह महीने तक फ्री में 2000 महिलाओं के कपड़े धुलने होंगे और उसे आयरन भी करना होगा।
कोर्ट ने कहा कि आरोपी ललन ठीक से कोर्ट के आदेश का पालन करता है या नहीं इसकी निगरानी गांव के मुखिया या सरपंच या किसी भी सम्मानित सरकारी कर्मचारी करेंगे। आरोपी को निगरानी करने वाले से मुफ्त सेवा करने का प्रमाण पत्र लेकर कोर्ट में आना होगा। कोर्ट ने जमानत की कॉपी गांव के सरपंच और मुखिया को भी भेजने को कहा है।
लौकहा थाना पुलिस ने ललन कुमार को इसी साल 19 अप्रैल को छेड़खानी और दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोप में अरेस्ट किया था। लौकहा थाना प्रभारी संतोष कुमार मंडल ने बताया है कि ललन कुमार पर आरोप है कि 17 अप्रैल की रात उसने गांव की एक महिला के साथ छेड़खानी और दुष्कर्म का प्रयास किया था। 18 अप्रैल को पीड़िता की शिकायत दर्ज की गई थी।
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